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Home/Latest News/3 Get Life Term for Murder of Former Child Rights Panel Chairperson
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3 Get Life Term for Murder of Former Child Rights Panel Chairperson

By adminitfy
May 17, 2025 2 Min Read
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पणवेल की एक अदालत ने शनिवार को 2014 में महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी जयसवाल की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जयसवाल को उनके घर खरघर में उनके ड्राइवर और उसके साथियों द्वारा लूटपाट और हत्या का शिकार बनाया गया था। पुलिस ने 2014 में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक की सुनवाई के बीच मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.सी. चव्हाण ने सोमवार को मनिंदरसिंह बाजवा, सूरज जयस्वर और विनायक चव्हाण को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम के अनुसार, 19 दिसंबर 2014 को जयसवाल को उनके उच्च-आवासी मकान में मृत पाया गया। उनके पति, जो उस समय मालेगांव में वरिष्ठ सिविल जज थे, ने एक मित्र से संपर्क कर उनकी जानकारी ली क्योंकि वे फोन का जवाब नहीं दे रही थीं। पुलिस ने मौके से सोने के आभूषण जैसे चूड़ियां, अंगूठियां, बालियां और अन्य कीमती वस्तुएं, जैसे घड़ियां, चोरी पाए।

नikam ने बताया कि इस मामले में कोई सीधा गवाह नहीं था, इसलिए अदालत ने साक्ष्य और परिस्थितिजन्य सबूतों पर निर्णय लिया। जांच में शामिल एक गवाह ने आरोपियों को घर के आस-पास देखा था, और आरोपियों में से एक ने बताया था कि वह घर पर नहीं थी। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की गई कुछ वस्तुओं की बरामदगी भी हुई।

अदालत ने आरोपियों को हत्या, लूट की कोशिश या लूटपाट करते हुए जान या गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। इसके अलावा, आरोपियों ने मौत या गंभीर चोट के इरादे से हथियार का इस्तेमाल किया था। चूंकि आरोपियों को 2014 से हिरासत में रखा गया था, इसलिए अदालत ने उनकी हिरासत का समय सजा की अवधि में शामिल करने का आदेश दिया। निकम ने बताया कि बाजवा पहले पंजाब में भी एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।

Original Source: https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/3-get-life-term-for-murder-of-former-chairperson-of-state-panel-of-child-rights-10012953/
Category: Cities,Mumbai
Tags:
Publish Date: 2025-05-17 23:02:00

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